संकल्प
विषय:- राजकीय क्षेत्राधिकार में पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले सड़कों के किनारे, ऊपर या भूमिगत रूप से विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, टेलीफोनलाइन, या केबुल/ऑप्टिकल फाइबर केबुल, सिवर लाइन इत्यादि बिछाने तथा इस हेतु काटे गए पथांश के पुर्नस्थापन के लिए सरकारी दर, एकरारनामा प्रारूप एवं नीति निर्धारण के संबंध में|
- सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थानों, भारत सरकार/राज्य सरकार के उपक्रमों द्वारा राजकीय क्षेत्राधिकार में सड़क के किनारे, ऊपर या भूमिगत विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, टेलीफोन लाइन, या केबुल/ऑप्टिकल फाइबर केबुल, सिवर लाइन इत्यादि बिछाने तथा इस हेतु सड़क काटने की अनुमति प्राप्तकरने हेतु अनुरोध पत्र प्राप्त होते रहे हैं |
- अबतक राज्ये में सरकारी विभाग यथा दूर संचार विभाग, लोक स्वास्थ अभियंत्रण विभाग, इत्यादी तथा अन्य संस्थाओं यथा बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, जल पर्षद, नगर निगम इत्यादि को उपर्युक्त कार्यों हेतु राज्य क्षेत्राधिकार में पथ परत/पथ पटरी/ROW(Right of Way) की सीमा में पथ काटने हेती अनुमति देने के लिए पूर्व से निर्धारित प्रक्रिया यह थी, किप्रस्तावित कटिंग के पुर्नस्थापन हेतु आवश्यक राशि अग्रिम के रूप में जमा करा लिया जाता है| निजी संस्थानों को इस प्रकार की अनुमति देने हेतु कोई नीति मूलक निर्णय या मार्ग दर्शक सिध्यांत उपलब्ध नहीं रहने के कारण इश्के निर्धारण की आवश्यकता थी ताकि कम से कम समय में निराधातित नीति प्रक्रिया के अनुसार अनुमति दी जा सके|
- पथ किनारे, ऊपर या भूमिगत विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, टेलीफ़ोन लाइन या केबुल/ ऑप्टिकल फाइबर केबुल, सिवर लाइन बिछाने हेतु पथ कटिंग एवं पुर्नस्थापन के लिए एक सामान्य प्रक्रिया निर्धारित की गयी है |
- अतः सम्यक विचारोपरांत सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं |
- प्रस्तावित दर एवं प्रक्रिया के मुख्य विन्दु निम्नलिखित हैं –
- ऐसे एजेन्सी जिन्हें सम्बंधित विभाग से अनुज्ञप्ति प्राप्त है, राज्य के अधीन पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले पथ के किनारे, ऊपर या भूमिगत रूप से विषयांकित कार्य हेतु अनुमति प्रदान की जा सकेगी|
- संबंधित फर्म/विभाग/संस्था को पंजीकरण शुल्क के रूप में रु० 25000/- देय होगा|
- ऑप्टिकल फाइबर इत्यादि बिछाने के लिए 25/- प्रति मीटर की दर से आकलित राशि के समतुल्य राशि बैंक गारंटी के रूप में अग्रिम रूप से जमा किया जायेगा जो 11 माह तक के लिए वैध होगा | कार्य पूरा नहीं होने की स्थिति में बैंक गारंटी की अवधी तदनुरूप बढ़ जाएगी|
- पथ कटिंग को यथावत स्थिति में लाने का प्रवाकलन संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता द्वारा तैयार किया जाएगाएवं तदनुरूप समतुल्य राशि आवेदक द्वारा अग्रिम रूप में कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जमा किया जाना अनिवार्य होगा|
- उपर्युक्त कंडिका 4(iv) में आकलित राशि के 10 प्रतिशत के समतुल्य राशि सेवा शुल्क के रूप में अग्रिम रूप में जमा करना होगा|
- 1.5 मीटर से अधिक गहरी खुदाई की स्थिति में खुदाई हो रहे अंश को ढहने/ध्वस्त होने से रोकने हेतु समुचित व्यवस्था संबंधित कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग के निर्देश के अलोक में करनी है | यह व्यवस्था नहीं होने तक प्रतिदिन रु० 10,000/- की दर से आर्थिक दंड वसूलनीय होगा|
- एक समय में 1000 मीटर से अधिक लम्बी खुदाई नहीं की जाएगी| इसका उलंघन किये जाने पर रु० 5,000/- प्रति दिन के दर से आर्थिक दंड वसूलनीय होगा|
- उत्खनन / खुदाई से निकले पदार्थ को पथ के प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित उचित स्थान पर स्टैकिंग नहीं किये जाने पर रु० 10,000/- प्रतिदिन की दर से आर्थिक दंड वसूलनीय होगा|
- निर्धारित अवधि के भीतर कार्य पूरा नहीं किये जाने पर रु० 5/- प्रति मीटर प्रतिदिन के दर से दंड वसूलनीय होगा|
- कार्यस्थल पर यात्री एवं वाहनों के सुरक्षा के लिए भारतीय पथ कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानक, विशिष्ट तथा समुचित गुणवक्ता वाले ‘सावधान बोर्ड’ एवं रात्रि में लाल रोशनी लगाना अनिवार्य है, अन्यथा ऐसा नहीं करने पर आर्थिक दंड के रूप में प्रतिदिन रु० 5,000/- के दर से वसूली जाएगी|
- खुदाई / विषयांकित कार्य के निष्पादन के दौरान अन्य संरचनाओं के क्षति की स्थिति में क्षेतिग्रस्त संरचनाओ का पुनार्स्थापान एजेंशी द्वारा अपने खर्च एवं जवाबदेही पर किया जाएगा | ऐसा नहीं करने की स्थिति में संबंधित कर्पलक अभियंता द्वारा निर्धारित पुनर्स्थापन लगत के अतिरिक्त 25,000/- रूपये प्रति क्षति के दंड देय होगा|
- काटे गए पथांश को उचित सामग्री द्वारा भरा जाएगा I विलम्ब होने पर प्रतिदिन 10,000/- की दर से दण्ड वसूलनीय होगा I
- भारतीय मानक एवं भारतीय पथ कांग्रेस द्वारा सुसंगत सुरक्षा कोड में निर्धारित मापदण्ड को लागू किया जाना अनिवार्य होगाI
- संबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा तृतीय पक्ष बीमा कराना आवश्यक होगा I
- संविदा श्रम (Contract labour) व्य्वह्रित करने के पूर्व labour license हेतु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त करना आवश्यक होगा I
- बिहार सरकार से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पशचात ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आप्टिकल फाइबर केबुल का विपणन ,हस्तान्तरण ,पट्टा(Lease) पर दिया जायेगा या अन्यथा समाप्त(dispose of) किया जाएगा I
- सड़क के विकस /चौड़ीकरण की आवश्यकता पड़ने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा लिखित निर्देश /आदेश निर्गत होने के 90 दिनों के भीतर अनुज्ञप्तिधारी को अपने खर्चे पर केबल इत्यादि shift/relocate करना होगा तथा road land को भी प्रारम्भिक स्थिति में अपने खर्च पर ही पुर्नस्थापित करना होगा I
- पंजीकृत आवेदकों से विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व वाले पथों हेतु संबंधित क्षेत्र के मुख्य अभियंता द्वारा सभी विहित शुल्क जमा करने के उपरांत निर्धारित प्रक्रिया के अधीन पथ कटिंग का अनुमति दिया जाएगा I
- आकस्मिक मरम्मति जैसे power failure,water leakage दूरसंचार सम्पर्क भंग की स्थिति में संबंधित service provider द्वारा पथ निर्माण विभाग के क्षेत्रीय कार्यपालक अभियंता को सूचित करते हुए ऐसे मरम्मति कार्य प्रारम्भ किए जा सकेंगे I कार्य समाप्ति पर नियमानुसार Back filling किया जाएगा I इसी बीच पुनार्स्थापन कार्य हेतु संबंधित कार्यपालक अभियंता से प्राप्त प्राक्कलन के अनुसार राशि भी जमा करा देना होगा I
- व्यकितगत आवश्यकताओं के अनुरूप बिजली आपूर्ति,जलापूर्ति सिवर लाइन इत्यादि हेतु पथ काटने की अनुमति संबंधित क्षेत्र के कार्यपालक अभियंता द्वारा पुर्वत्त दिया जाएगा Iप्रस्तावित पथ कटिंग के पुनर्स्थापन हेतु अनुमान्य राशि अग्रिम के रूप में सम्बंधित कार्यालय में जमा किया जाएगा तथा इस हेतु कोई पंजीकरण शुल्क देय नहीं होगा I